यमुनानगर हलचल। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के लॉकडाऊन के चौथे चरण के तहत जिलाधीश मुकुल कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 की उपधारा (2)के भाग 4 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के आदेशों की पालना हेतू जिला में दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठïानोंं के खुलने व बंद होने की समय सीमा व इन दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठïानोंं पर जरूरी ऐतियात बरतने के बारें में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए है जिनकी पालना करना दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठïानोंं के संचालकों व ग्राहकों के लिए अनिवार्य है ताकि कोरोना वायरस की बीमारी को फैलने से रोका जा सकें व इससे बचा जा सकें।
जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि जारी आदेशों के अनुसार जिला यमुनानगर में आम जनता के लिए दुकानें और वाण्ििज्यक प्रतिष्ठïान प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुले रहेंगे। इसके बारें में सारिणी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि डेयरी और इससे सम्बंधित गतिविधियां प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि यमुनानगर के मीरा बाजार व खेड़ा मोहल्ला बाजार की दायी तरफ की दुकाने सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुली रहेंगी तथा इन्ही बाजारों की बाई तरफ की दुकाने मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सामान की सभी दुकानें, ओद्यौगिक वस्तुओं, हार्डवेयर आईटमस,आटा चक्की, फल, जूस एवं सब्जियों की दुकानें, ऑटों रिपेयर की दुकानें, टायॅर पंचर, कृषि सामान सम्बंधी दुकाने, कृषि उपकरणों व मरम्मत की दुकानें, सैलून और बारबर एवं नाई की दुकानें सोमवार से शनिवार तक खुली रहेंगी।
जिलाधीश ने बताया कि नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी की दुकानें, नगर पालिका सढौरा व रादौर तथा खण्ड सरस्वती नगर, बिलासपुर, छछरौली, प्रतापनगर की ग्राम पंचायतों की दुकानें व लेदी की वह दुकानें जिनकों एक नम्बर दिया गया है वह सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलेगी और यही की वह दुकानें जिनकों दो नम्बर दिया गया है वह मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि सभी खाने-पीने की दुकानें, रैस्ट्रोरेंट, मिठाई की दुकानें आदि आम जनता के लिए अन्दर बैठने के लिए नही होगी बल्कि यह दुकानें ग्राहकों एवं संचालकों को होम डिलीवरी व लॉकडाऊन के नियमों के अनुसार बाहर खड़े होकर सामान लेने के लिए सोमवार से शनिवार तक खुली रहेंगी। उन्होंने स्पष्टï किया है कि सभी दवाई की दुकानें, मैडिकल रजिस्टर्ड डाक्टर्स की एमरजैंसी ओपीडीज एवं दुकानें तथा पैट्रोल पम्पस 24 घण्टें खुले रहेंगे।
उन्होंने बताया कि लॉकडाऊन के नियमानुसार सभी दुकानदारों व ग्राहकों के लिए मुहं को ढंकने के लिए मास्क पहनना या मुहं ढंकना जरूरी होंगा और सभी को दुकानों पर 6 फुट की सामाजिक दूरी एवं सोशल डिस्टैंस बनाए रखना होगा। हर दुकान पर हैंड सैनिटाईजेंशन की सुविधा अवश्य होनी चाहिए। बड़े साईज की दुकानों एवं एसी प्रतिष्ठïानों एवं दुकानों पर सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनर की लिए गार्डस होने जरूरी है। उन्होंने कहा कि मार्किट में एवं दुकानों पर सामाना लेने के लिए परिवार को केवल एक सदस्य एक बार में जाना चाहिए । दुकानों और केन्द्रों पर काऊंटर, डैस्क तथा चेयर प्रत्येक दिन दो बार सैनिटाईज होने चाहिए। दुकानों के सामने वाहनों की पार्किग नही होगी। कोई भी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर कोई भी उत्पाद या आईटम नही रखेगा। उन्होंने स्पष्टï किया कि रविवार को दवाईयों की दुकानों व दूध एवं डेयरी उत्पादों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी।
जिलाधीश ने बताया कि सभी दुकानदार यह सुनिश्चित करें कि दुकान के अंदर एक समय में दुकानदार, हैल्पर व ग्राहकों सहित पांच से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए। दुकानों के बाहर सोशल डिस्टैंस को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से गोले एवं सर्कल बने होने चाहिए ताकि ग्राहक इनमें खड़े होकर अपनी बारी से सामान ले सकें। सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर आरोग्य सेतू मोबाईल एप डाऊनलोड करने हेतू ग्राहकों की जागरूकता के लिए सूचना को डिस्पले करें और सुनिश्चित करें की उनके कर्मचारी इस एप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टाल करें और इसका प्रयोग भी नियमित रूप से करें।
जिलाधीश मुकुल कुमार ने कहा कि नगर निगम व नगर पालिका का स्टाफ बाजार एरिया को दिन में दो बार अच्छी तरह साफ व सैनिटाइज करें और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा व दण्डनीय होगा। उक्त नियमोंं की पालना करवाने की जिम्मेवारी दुकानदारों की स्वयं की होगी और यदि वे ऐसा नही करेंगे तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। शराब की दुकानें एवं ठेके प्रात: 7 बजे से सायं 6.45 बजे तक खुले रहेंगे।
जिलाधीश ने आगे स्पष्टï किया कि सिनेमा हाल, शॉपिंग माल, धार्मिक स्थल, जिमनेजियम, स्वीमिंगपूल, मनोरंजक पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, होटल, रैस्ट्रोरेंट, एसैम्बली हाल व इसके जैसे अन्य स्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। खेल परिसर एवं स्टेडियम खोलने की अनुमति होगी परंतु यहां दर्शकों के आने पर प्रतिबंध होगा। प्रत्येक रविवार को छुटी होगी तथा यह आदेश लागू किए जा चुके है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक, नगर निगम के आयुक्त, सभी एसडीएम, डयूटी मैजिस्टे्रट, पुलिस थानों के एसएचओज,नगर पालिका सढौरा व रादौर के सचिवों को इन आदेशों की पालना के लिए सख्त निर्देश दिए गए है तथा इन आदेशों की उल्लघना करना भारतीय दण्ड सङ्क्षहता की धारा 188, हरियाणा म्नूसिपल कोरर्पोरेशन एक्ट 1994 की धारा 381 व हरियाणा म्नूसिपल एक्ट 1973 की धारा 233 के तहत दण्डनीय अपराध होगा। उन्होंने स्पष्टï किया कि इन निर्देशों एवं आदेशों के प्रति जनता में जागरूकता लाना सभी की जिम्मेवारी है।
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