Home जिले के समाचार प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना के तहत पति व पत्नी के पास 5 एकड से अधिक नहीं होनी चाहिए भुमि

प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना के तहत पति व पत्नी के पास 5 एकड से अधिक नहीं होनी चाहिए भुमि

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प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना के तहत पति व पत्नी के पास 5 एकड से अधिक नहीं होनी चाहिए भुमि

पुरे जिले में 4200 किसानों को पैंशन मिलनी शुरू हो चुकी है : मौजी कांबोज
रादौर। प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना के तहत 28 फरवरी को फार्म जमा करवाने का अंतिम दिन है। योजना का लाभ लेने के लिए क्षेत्र के किसानों में होड मची हुई है। बुधवार को सैकडों की संख्या में किसानों ने बीडीपीओ कार्यालय रादौर में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में अपने फार्म जमा करवाए। योजना के अंतिम दिन भी इसी प्रकार किसानों का तांता लगने की उम्मीद जताई जा रही है। मामले को लेकर कृषि विभाग के एडीओ मौजी कांबोज ने बताया कि अब तक क्षेत्र के 8 हजार से अधिक किसानों को योजना की सूची में शामिल किया जा चुका है। जो बकाया किसान रह गए है, वह 28 फरवरी बृहस्पतिवार तक अपने फार्म जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैंशन प्राप्त करने वाले किसानों के लिए सरकार ने शर्ते निर्धारित की है। जिसके तहत पति व पत्नी के पास 5 एकड से अधिक भुमि नहीं होनी चाहिए। पति या पत्नी में से जिसके पास भी पांच एकड भुमि का हिस्सा अधिक होगा, पैंशन उसी को देनी निर्धारित की जाएगी। टैक्स भरने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जीरो रिर्टन फाईल करने वाले किसान योजना का लाभ ले सकते है। 10 हजार से अधिक की पैंशन प्राप्त करने वाले केन्द्र व राज्य के पूर्व कर्मचारी व अधिकारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा वकीलों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवल प्रैटिक्स न करने वाले वकील इस योजना का लाभ ले सकते है। इसके अलावा सीए, नक्शानवीस, इंजि०, डॉक्टर, पूर्व व मौजूदा विधायक व सांसद, जिला परिषद के मौजूदा व पूर्व चेयरमैन, मौजूदा व पूर्व मेयर व संवैधानिक पद पर बैठे लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। मौजी कांबोज ने बताया कि योजना के तहत अब तक पुरे जिले में 4200 किसानों को पैंशन मिलनी शुरू हो चुकी है। बकाया किसानों को भी जल्द पैंशन राशि उनके खाते में मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के नाम लिस्ट में नही आए है, ऐसे किसान शर्ते पुरी करके अपने फार्म पटवारी, ग्राम सचिव, कृषि विभाग के अधिकारी से तकसीद करवाकर कृषि विभाग के यमुनानगर कार्यालय में जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पैंशन पाने के लिए किसान के पास कृषि योग्य भुमि होनी चाहिए, न कि गांव में बाडे आदि की भुमि दिखाकर पैंशन ली जा सकती है।