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कैदियों की पैरोल या अंतरिम जमानत प्रस्ताव को मंजूरी

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कैदियों की पैरोल या अंतरिम जमानत प्रस्ताव को मंजूरी

हरियाणा हलचल। चंडीगढ़/हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी के चलते कैदियों की विशेष पैरोल या अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है, उन्होंने 4585 कैदियों (1459 अंडरटेल कैदी और 3126 दोषी) को दी गई विशेष पैरोल या अंतरिम जमानत की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने 12 नवंबर 2020 को हुई पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की न्यायाधीश मूर्ति श्रीमती दया चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के कार्यकारी अध्यक्ष की बैठक के दौरान की गई सिफारिशों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इन कैदियों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जेलों में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्‍वत: संज्ञान (सुओ मोटो) रिट याचिका (सिविल) नंबर 1/2020 पर 23 मार्च 2020 को जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना में विशेष पैरोल या अंतरिम जमानत दी गई है।

हालांकि यदि किसी दोषी या अंडर ट्रायल कैदी के खिलाफ विशेष पैरोल या अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित प्राधिकारी विशेष पैरोल  या अंतरिम जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होंगे।