Home Yamunanagar Yamunanagar : रिजर्व क्षेत्र में ठेकेदार भी मछली नहीं पकड़ सकता – मत्स्य अधिकारी

Yamunanagar : रिजर्व क्षेत्र में ठेकेदार भी मछली नहीं पकड़ सकता – मत्स्य अधिकारी

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Yamunanagar : रिजर्व क्षेत्र में ठेकेदार भी मछली नहीं पकड़ सकता – मत्स्य अधिकारी
Yamunanagar (Ravinder Punj) : मत्स्य विभाग हरियाणा द्वारा आज राज्य में 15 अधिसूचित पानी जो कि 22 जिलों में विद्धमान है, इनको ई-निलामी के द्वारा निलाम किया गया। जिला यमुनानगर के अधिसूचित पानी को जगतार सिंह पुत्र दर्शन सिंह ने अधिकतम बोली 14 लाख 32 हजार 830 रूपये ई-निलामी के द्वारा बोली देकर वर्ष 2021-22 के लिए मछली पकडने के अधिकार प्राप्त कर लिए।
जिला मत्स्य अधिकारी अजय सिंहा ने बताया कि उक्त निलामी के तहत जिले में अधिसूचित पानी में मछली पकडने के अधिकार प्रत्येक वर्ष एक सिंतबर से अगले वर्ष माह 30 जून तक दिए जाते है। जिला यमुनानगर में कुछ अधिसूचित पानी को सरकार के अधिसूचना 3 मार्च 2021 द्वारा रिजर्व रखा गया है। जिसमें मुख्यत: यमुना नदी हथनीकुण्ड से गांव कलेसर तक, पश्चिमी यमुना नहर गांव जैधरी से दादुपुर हैड तक इत्यादि।
रिजर्व क्षेत्र में ठेकेदार भी मछली नहीं पकड सकता। यह अधिसूचित पानी इसलिए रिजर्व किया गया है ताकि जो मछली की प्रजातियां विलुप्त हो रही है उन्हे बचाया जा सके जिसमें से मुख्यत: मछली माहशीर, कालबासू इत्यादि है। ठेकेदार को मछली पकडने का लाईसैंस इस वित्तीय वर्ष एक सिंतबर 2021 को जारी किया जाएगा जिसकी वैधता 30 जून 2022 तक होगी।
जिला मत्सय अधिकारी ने बताया कि विभाग इन अधिसूचित में समय-समय पर मछली बीज विभाग द्वारा भी छोडा जाता है, तांकि मछली की प्रजातियां बची रहें। इस कार्य में कुछ आम व्यक्ति भी आगे आए है जैसे कि पिछले वर्ष 2020-21 में रणदेव सिंह पुत्र मदन गोपाल, मधु पेट्रोल पंप यमुनानगर ने जून 2020 में एक लाख 60 हजार मत्सय बीज दादुपुर हैड पर छोडा था तथा इस वर्ष भी उनके द्वारा 2 लाख बीज की मांग की गई है।