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Yamunanagar : मुख्यमंत्री शहरी निकास स्वामित्व योजना का लाभ लेने के लिए 28 ने किया आवेदन

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Yamunanagar : मुख्यमंत्री शहरी निकास स्वामित्व योजना का लाभ लेने के लिए 28 ने किया आवेदन
Yamunanagar : जानकारी देते निगमायुक्त अजय सिंह तोमर
  • 20 साल से काबिज निगम की संपत्ति पर मालिकाना हक लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

  • आवेदन के लिए परिवार पहचानपत्र अनिवार्य

Yamunanagar Hulchul : मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ पाने के लिए 28 लोगों ने आवेदन किया है। जबकि नगर निगम एरिया में 1545 लोग योजना के लिए पात्र है। योजना के तहत नगर निगम की प्रॉपर्टी व दुकानों पर जो लोग 20 साल या इससे अधिक समय से किरायेदार है, उनको मालिकाना हक दिया जाना है। योजना के लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। इसके बाद ही आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि नगर निगम की जो दुकाने व मकान 20 साल या इससे अधिक समय से किराये पर है। सरकार ने उन किरायेदारों को मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना लागू की है। इच्छुक किरायेदार योजना का लाभ लेने के लिए ulbshops.ulbharyana.gov.in पाेर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पहचानपत्र अनिवार्य है।

सरकार की इस योजना के तहत नगर निगम एरिया में 1545 लोग पात्र को उनकी दुकानों व अन्य संपतियों पर मालिकाना हक दिया जाना है। शनिवार तक इन पात्रों में से 28 लोग योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर चुके थे। निगमायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि यदि किसी दुकानदार को आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह नगर निगम कार्यालय में खोले गए हेल्प डेस्क से सहायता ले सकता है।

इसके अलावा पात्र दुकानदार योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। यह हेल्प डेस्क नगर निगम कार्यालय की रेंट ब्रांच में खोला गया है। आवेदन करवाने के लिए दुकानदार को पहचानपत्र समेत अपने सभी दस्तावेज लेकर आना जरूरी है।

योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्तें करनी होगी पूरी

– दुकान व मकान 31 दिसंबर 2020 से पहले अलॉट किया गया हो।
– आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है।
– अलाटमेंट साबित करने के लिए किरायानामा, किराया या तहबाजारी की रसीद जरूरी है।
– दुकान या मकान का स्वयं सत्यापित साइट प्लान आवश्यक है।
– दुकान या मकान का स्वयं सत्यापित फ्लोरवाइन प्लान आवश्यक है।
– संपति का बकाया किराया जमा करवाया जाना जरूरी है।
– संपत्ति की ट्रांसफर फीस की रसीद या असल अलाटी के साथ किया गया इकरारनामा जरूरी है।
– आवेदन आधार कार्ड में दर्ज नाम के अनुसार ही करना होगा।
– आवेदन में दर्ज की सूचना व योजना की शर्तों से सहमति बारे शपथ पत्र दिया जाना जरूरी है।

ऐसे कर सकते है आवेदन

प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए लाभपात्र को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके साथ योग्यता संबंधित दस्तावेज, साइट प्लान, तल अनुसार निर्मित भवन प्लान स्वयं सत्यापित करके आवेदन के साथ देना होगा।

आवेदन के साथ अधिकार को प्रमाणित करने के लिए निगम द्वारा जारी आबंटन पत्र, संपत्ति स्थानांतरण पत्र, वास्तविक आबंटी या उप किरायेदारी का समझौता पत्र, संबंधित संपत्ति को प्रमाणित करने वाला निगम का रिकार्ड, किराये की रसीद, बिजली या पानी कनेक्शन की प्रतिलिपि, संबंधित संपत्ति का सेल टैक्स, वेट, जीएसटी में से एक का संबंधित रजिस्ट्रेशन नंबर, आयकर रिर्टन या फायर एनओसी की प्रतिलिपि में से एक लगाना होगा।

इसके बाद निगम अधिकारी इसकी जांच करेंगे। निर्धारित फीस जमा करवाने के बाद व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाएगा।

 

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