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Yamunanagar : अवैध निर्माण पर नगर निगम की सख्ती जारी

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Yamunanagar : अवैध निर्माण पर नगर निगम की सख्ती जारी
  • मॉडल टाउन में बिना नक्शा पास करवाए बनाए व्यवसायिक भवन को  किया सील

  • निगम ने छह दिनों में चार व्यवसायिक भवन किए सील, चार भवनों को सील करने की तैयारी

  • नगर निगम ने सील किए भवनों के मालिकों को कई बार दिए थे नोटिस, दिसंबर माह में अंतिम नोटिस देने के बाद अब की जा रही कार्रवाई

  • घरेलू इस्तेमाल के लिए निर्धारित जमीन पर बनाया हुआ था व्यवसायिक भवन

Yamunanagar Hulchul : अवैध निर्माण पर नगर निगम ने सख्ती जारी है। ‌पिछले सप्ताह जहां नगर निगम ने बिना नक्सा पास करवाएं तीन व्यवसायिक भवनों को सील किया था। वहीं, अब निगम की टीम ने मॉडल टाउन में बिना नक्सा पास करवाए बनाए एक व्यवसायिक भवन को सील कर दिया गया। यह भवन मालिक बिना नक्शा पास करवाएं व अन्य शर्तें पूरी न कर निर्माण बनाया गया था।

निगम की ओर से भवन मालिक को कई बार नोटिस जारी था। दिसंबर माह में निगम की ओर से बिना नक्सा पास करवाए बनाए नौ अवैध भवनों को अंतिम नोटिस जारी किए गए थे। जिसके बाद अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। बिना नक्शा पास करवाए बनाए गए चार और भवनों को सील किया जाएगा।

अवैध निर्माण व बिना नक्सा पास करवाए भवनों के खिलाफ कार्रवाई करने को नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर  के निर्देशों पर डीटीपी एलसी चौहान के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। जिसमें निगम एटीपी मुनेश्वर भारद्वाज, बिल्डिंग इंस्पेक्टर कपिल कांबोज, विनोद कुमार, होमगार्ड व अन्य शामिल है।

निगम की इस टीम ने पिछले सप्ताह छोटी लाइन पर एक व मॉडल टाउन में बिना नक्सा पास बनाए गए दो व्यवसायिक भवनों को सील किया था। डीटीपी एलसी चौहान के नेतृत्व में बनी इस टीम ने अब मॉडल टाउन में रिशू बंसल के व्यवसायिक भवन को सील किया। उन्होंने यह भवन घर के नजदीक ही बनाया हुआ था।

जबकि इस जगह को व्यवसायिक कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बिना नक्शा पास करवाए भवन बनाकर भवन मालिक ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की अवहेलना की है। जिसके चलते डीटीपी एलसी चौहान की टीम ने इस भवन को बंद कर सील कर दिया। सील करने के बाद भवन पर बिना अनुमति सील खोलने पर कानूनी कार्यवाही का नोटिस भी चस्पाया गया।

निगम की ओर से भवन मालिक को कई बार नोटिस दिया गया। बीती 17 दिसंबर 2021 को निगम द्वारा भवन मालिक को अंतिम नोटिस जारी किया गया था। जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। निगम की ओर से अब चार और भवनों को सील किया जाएगा। इसके लिए निगम ने पूरी तैयारी की हुई है। निगमायुक्त अजय सिंह तोमर व उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा ने बताया कि डीटीपी एलसी चौहान की टीम द्वारा कुछ माह पहले शहर का मुआयना किया।

इस दौरान बिना नक्शा पास करवाएं कुछ भवन मिले। भवनों का नक्शा व अन्य दस्तावेज नहीं दिखाने पर निगम की ओर से नौ भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए। दिसंबर माह में निगम की ओर से इन भवन मालिकों को अंतिम नोटिस दिया गया था। लेकिन नोटिस देने के बाद भी भवन मालिकों ने निगम से नक्शा पास नहीं करवाया। जिसके बाद अब इन्हें सील किया जा रहा है। डीटीपी एलसी चौहान का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम अब सख्त हो गया है।

शहर में कहीं भी अवैध निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा निगम एरिया में जहां भी अवैध कब्जे है, उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। कोई भी शहरवासी बिना नक्शा पास करवाए कोई भी निर्माण न करें। ऐसा करने वाले का निर्माण हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 263ए के तहत सील किया जाएगा। इसके बाद तुड़वाया जाएगा।

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