Home कृषि | किसान फसलों के अवशेषों को जलाने पर अंकुश हेतु ठीकरी पहरा

फसलों के अवशेषों को जलाने पर अंकुश हेतु ठीकरी पहरा

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#यमुनानगर_हलचल उपायुक्त मुकुल कुमार ने दि पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाऊन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी गांवों के चौकीदारों व स्वस्थ नौजवानों की डयूटी लगाई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ठीकरी पहरा दें ताकि फसलों के अवशेषों को जलाने पर अंकुश लगाया जा सके।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि प्राय: देखने में आया है कि यमुनानगर जिला की सीमा के भीतर फसलों की कटाई कम्बाईन मशीन से करवाने के पश्चात इनके अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्पति की हानि, क्रोध या मानव जीवन को भारी खतरे की सम्भावना रहती है। जबकि उन अवशेषों से पशुओं के लिए तुड़ा बनाया जा सकता है। इनके जलाने से चारे की भी कमी हो सकती है। फसल के अवशेषों को जलाने पर अंकुश लगाने के लिए जिला यमुनानगर के प्रत्येक गांव में ठीकरी पहरा लगाए जाने के आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता है। इस कार्य को करवाने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सम्बंधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत सभी तहसीलदार, उपतहसीलदार व उप निदेशक कृषि की होगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। उपमण्डल अधिकारी(ना.) जगाधरी, बिलासपुर व रादौर अपने-अपने उपमण्डलों में इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्घ दि पंजाब विलेज एण्ड स्माल टाऊन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।