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Yamunanagar : किशोर न्याय और पोक्सो अधिनियमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

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Yamunanagar : किशोर न्याय और पोक्सो अधिनियमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
Yamunanagar : One day workshop on provision of Juvenile Justice Care & Protection Act 2015 & Protection of Children from sexual offences Act 2012.

Yamunanagar Hulchul : One day workshop on provision of Juvenile Justice Care & Protection Act 2015 & Protection of Children from sexual offences Act 2012.

Yamunanagar, 26 March. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा हुडा, सैक्‍टर 17 में मीडिया और पुलिस को किशोर न्याय और पोक्सो अधिनियम के नियमों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

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कार्यक्रम में वक्ता डॉ. प्रदीप कुमार राय ने उपस्थित पत्रकारों को बताया कि किस प्रकार से उन्हें बच्चों से सम्बन्धित समाचारों में संवेदना और नीतियों का ध्यान रखना चाहिए। डॉ. राय ने कहा कि रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण पक्ष है। खास तौर पर पॉक्सो और जेजे एक्ट जैसे संवेदनशील मामलों में पत्रकार को बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है तभी वह पीड़ित की बात को संतुलित तरीके से रख पाते हैं।

कार्यक्रम में महिला पुलिस उपाधीक्षक सुरिंदर कौर मुख्यातिथि के तौर पर उपस्थित रही। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रेनू चावला ने मीडिया कर्मियों से कहा की पत्रकार चौथे स्तम्भ की जिम्मेवारी निभाते हैं और समाज का आईना होते है।

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कार्यक्रम में बताया गया कि कैसे उपरोक्त कानूनों में बच्चों की गोपनीयता की रक्षा करें। सूचनाओं के उचित साधन, मां बाप की जिम्मेदारी, लापरवाही व दुर्व्यवहार से रक्षा, अनाथ बच्चों की रक्षा, बच्चों का गोद लेना, शरणार्थी बच्चों की देखभाल, विकलांग बच्चों के लिए उचित व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानान्तरित बच्चों की नियमित देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, अच्छा जीवन स्तर, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा सम्पूर्ण विकास के लिये, अल्पसंख्यक आदिवासी बच्चों की संस्कृति, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, बाल श्रमिकों की सुरक्षा, नशीले पदार्थों से बचाव, यौन शोषण से बचाव, बेचने भगाये जाने पर रोक, अन्य शोषणों से बचाव, यातना व दासता पर रोक, सेना में भर्ती पर रोक, पुनर्वास व देखरेख और किशोर न्याय का प्रबंध उच्चतर स्तर लागू आदि विषय बारे विस्‍तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में अधिवक्ता अमिता ने कानूनी पहलुओं को चर्चा करते हुए बताया की बच्चों से सम्बन्धित नियम का पालन आवश्यक है। अधिनियमों में सही से पालन न करने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। मौके पर जिले के पत्रकार और पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

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