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गलत काम करने की कोशिश के मामले में आरोपी को हुई सजा

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Yamunanagar Hulchul. जिला पुलिस की दमदार पैरवी के चलते 59 वर्षीय आरोपी द्वारा 12 साल की नाबालिक बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश के मामले में आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष कारावास और 30 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर द्वारा आरोपी को मुकदमा नंबर 231 दिनांक -29.08.2024 U/S 65(2) 351(3) BNS व 6 Pocso Act थाना साढौरा में 20 वर्ष कारावास और 30 हज़ार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

29.08.2024 को थाना साढौरा क्षेत्र के गांव के रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी 12 वर्षीय नाबालिक लड़की घर से बाहर कूड़ा डालने के लिए गई और वापस नहीं आई। जब 15:20 मिनट तक लड़की की तलाश की तो खेल स्टेडियम की दीवार की नजदीक पहुंची वहां पर आरोपी चंदगी राम का पशुओं का बाड़ा था जहाँ पर मेरी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं बाड़े पर पहुंची तो अंदर से गेट बंद था। जब मैंने शोर मचाया तो चंदगी राम दरवाजा खोलकर भाग गया। जब उसने अंदर देखा तो उसकी लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे । उसकी लड़की ने उसे बताया कि आरोपी चंदगी राम उसको जबरदस्ती पकड़ कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। इस सूचना पर मुकदमा नंबर -231 दिनांक -29.08.2024 U/S 65(2) 351(3) BNS व 6 Pocso Act थाना साढौरा में दर्ज करवाया गया।

इस मामले की जांच महिला एएसआई शर्मिला द्वारा की गई। जांच अधिकारी द्वारा इस मुकदमे में तथ्य इकठे किए गए साइंटिफिक जांच की गई और अदालत में दमदार पैरवी की गई। यह मुकदमा माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर में विचाराधीन रहा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मानिटरिंग सेल द्वारा की गयी सशक्त पैरवी एंव प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर द्वारा दिनांक 24-07-25 को ओम चंद्र @ चंदगी राम पुत्र यादराम वासी रामदासिया मोहल्ला साढौरा को मुकदमा नंबर 231 दिनांक -29.08.2024 U/S 65(2) 351(3) BNS व 6 Pocso Act थाना साढौरा में 20 वर्ष कारावास और 30 हज़ार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया।


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