Home देश | प्रदेश | बाजार हलचल Haryana हरियाणा सरकार और जांच एजेंसियों को नोटिस जारी

Haryana हरियाणा सरकार और जांच एजेंसियों को नोटिस जारी

#YamunanagarHulchul, #यमुनानगरहलचल, Yamunanagar Hulchul, Chandigarh, Punjab and Haryana High Court,

हरियाणा हलचल। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, ईडी, सीबीआई व स्टेट विजिलेंस ब्‍यूरो को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन सत्यनारायण एवं जस्टिस अर्चना पूरी की खंडपीठ ने यह नोटिस सबका मंगल हो संस्था द्वारा एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।

मामले की सुनवाई के दौरान रापड़िया ने बेंच को बताया कि हरियाणा में अवैध शराब तस्‍करी हो रही है, विधायकों व मंत्री द्वारा इस मामले की जांच की मांग के बाद भी सरकार इस मामले की उचित जांच नहीं करवा रही।

हाई कोर्ट को बताया गया कि यह मामला अंतर-राज्यीय है और इसमें मनी लान्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से इंकार नहीं किया जा सकता है। 6 अक्तूबर को विधान सभा के सत्र में 10 विधायकों ने इस मामले को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था।

हाई कोर्ट को बताया गया कि गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए थे जबकि उपमुख्यमंत्री ने तो ऐसे किसी घोटाले से ही इंकार कर दिया था। याचिका के अनुसार इस मामले में एसइटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की ही नहीं गई है जिसके कारण अवैध शराब की तस्‍करी में शामिल असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ा है।

हाल ही में पानीपत और सोनीपत में अवैध शराब से 30 लोगों की जान भी जा चुकी है ऐसे में इस मामले की इडी, सीबीआइ या विजिलेंस से जांच करवाई जानी बेहद जरूरी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।

छोटीबड़ी खबर के लिए बने रहिए यमुनानगर हलचल के साथ

NO COMMENTS

Exit mobile version